गरियाबंद - विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर फिगेंश्वर ब्लाक के फुलझर (बोड़की) में एक दिवसीय कार्यक्रम अयोजित किया गया।जिसमे मुख्य वक्ता के रूप में मन की बात प्रदेश के सह प्रभारी चंदन साहू थे। चंदन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है।जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री साहू ने कहा कि यह अधिनियम किसानों,मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च
प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया की वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली,शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं।उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था।वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारोंको 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी।श्री साहू ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी।जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे।ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। श्री साहू ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल,मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं। जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतःसमाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।इस दौरान किसान मोर्चा जिला महामंत्री संदीप पाण्डे ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा और विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम के सपने को साकार करने वाली है।इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता,समय पर भुगतान और कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।और विकसित भारत जी-राम -जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा जल सुरक्षा,ग्रामीण अधोसंरचना,आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रामजी साहू, सुरेन्द्र कुमार साहू,बिसाहत साहू, सुदर्शन दीवान, मिथलेश दीवान, लीलाराम साहू,शंकर साहू, मोतीलाल दीवान,अंकल राम दीवान,मनराखन दीवान,नेहरू सिन्हा,पिताम्बर सिन्हा सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थें।Saturday, March 7, 2026
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फिंगेश्वर मंडल ग्राम फुलझर में एक दिविसीय विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम कार्यक्रम संपन्न
फिंगेश्वर मंडल ग्राम फुलझर में एक दिविसीय विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम कार्यक्रम संपन्न
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