मोहतरा में एक दिविसिय विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम कार्यशाला संपन्न - MBNEWS

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Saturday, February 28, 2026

मोहतरा में एक दिविसिय विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम कार्यशाला संपन्न

गरियाबंद /छूरा - ग्राम पंचायत बोडाबांधा के आश्रित ग्राम मोहतरा में एक दिवसीय विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कार्यक्रम अयोजित किया गया।जिसमे मुख्य वक्ता के रूप में मन की बात प्रदेश के सह प्रभारी चंदन साहू थे।चंदन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है।जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री साहू ने कहा कि यह अधिनियम किसानों,मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का

प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली,शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं।उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था।वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से
बढ़ोतरी होगी।श्री साहू ने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी।जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे।ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियाँ प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। श्री साहू ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल,मशीनों के उपयोग और धांधली की
शिकायतें मिलती थीं। जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतःसमाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा।उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा जल सुरक्षा,ग्रामीण अधोसंरचना,आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे।इस अवसर पर सोसाइटी अध्यक्ष सुरेन्द्र दीवान,युवा नेता खिलेश्वर गोस्वामी,किसान मोर्चा जिला कार्यसमिति सदस्य नोखेलाल साहू,श्रीमती राधिका दीवान,श्रीमती जैनी दीवान,श्रीमती हेमलता दीवान,श्रीमती हेमीन दीवान,श्रीमती चंद्रकला दीवान,श्रीमती कमलेश्वरी दीवान श्रीमती फुल कुंवर दीवान,श्रीमती दुरपती ध्रुव,श्रीमती गंगा ध्रुव श्रीमती प्रितकुवर दीवान,श्रीमती लता दीवान,श्रीमती जानकी दीवान,श्रीमती अनुराधा ध्रुव,श्रीमती कुमारी ध्रुव, श्रीमती दुकाला ध्रुव, श्रीमती माधुरी दीवान, श्री बजनाथ दीवान,श्री पुनीत दीवान,श्री सुरेश दीवान,श्री कमलेश दीवान,श्री करण दीवान ग्रामीण उपस्थित थें।