नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव ने दी राज्य शासन के नए दिशा निर्देशों को जानकारी - MBNEWS

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Thursday, September 11, 2025

नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव ने दी राज्य शासन के नए दिशा निर्देशों को जानकारी

अब से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजनों के लिए एसडीएम के बदले नगर पालिका से लेनी होगी अनुमति 

गरियाबंद। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर छोटे-बड़े आयोजनों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब ऐसे आयोजनों के लिए अनुविभागीय अधिकारी के बदले सीधे नगर पालिका से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव ने पालिका कार्यालय में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समितियों की बैठक ली और सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल, अस्थायी संरचनाएँ, धरना, जुलूस, सभा एवं रैली जैसे आयोजनों के लिए शासन द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। 

नपा अध्यक्ष ने बताया कि अब चाहे आयोजन 500 व्यक्तियों तक का हो या 500 से अधिक व्यक्तियों का, अनुमति के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। छोटे आयोजनों के लिए आवेदन नगर पालिका में निर्धारित प्रारूप में करना होगा। वहीं 500 से अधिक व्यक्तियों एवं 5000 वर्गफीट से बड़े आयोजनों के लिए पुलिस, यातायात, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रपत्र-C में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति के तीन कार्य दिवस में अनुमति पत्र प्रपत्र-D में जारी करेंगे।
उन्होंने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पंडाल एवं अस्थायी संरचनाएँ अग्निरोधी सामग्री से बनाई जाएँगी। बड़े आयोजनों में आपातकालीन निर्गमन मार्ग, प्राथमिक उपचार, फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त प्रकाश, पेयजल और स्वच्छता सुविधा अनिवार्य होगी। यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी चिन्हित करना होगा। आयोजन समाप्ति के बाद स्थल की सफाई कर उसे मूल स्वरूप में लाना अनिवार्य है। स्थल में विसर्जन कुंड बनना होगा। जिसमे कपड़े, फूल माला, बचा समान का निष्पादन होगा। 

नगर पालिका अध्यक्ष ने अपील की कि सभी आयोजन समितियाँ नए दिशा-निर्देशों का पालन करें, जिससे आयोजन सुरक्षित, सुव्यवस्थित और जनहित में सम्पन्न हो सके। बैठक में नगर पालिका अधिकारियों एवं विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रैली और राजनीतिक/धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सख्त नियम

राज्य शासन के नए दिशा-निर्देशों के तहत रैली, शोभायात्रा और राजनीतिक कार्यक्रमों पर विशेष शर्तें लागू होंगी। ऐसे आयोजन निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सम्पन्न किए जाएँगे। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग अनिवार्य रूप से चिन्हित किए जाएँगे और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से सुनिश्चित करनी होगी। आयोजन समिति दल की यह जिम्मेदारी होगी कि रैली या शोभायात्रा सुव्यवस्थित ढंग से निकाली जाए और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक या शांति भंग करने वाली गतिविधि न हो। आयोजन स्थल पर पर्याप्त स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएँगे, जिन्हें पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही स्थल पर लेआउट मैप स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।